प्रधान मंत्री श्रम-योगी मानधन (PMSYM) पेंशन योजना आइए जानते हैं इस पेंशन योजना के बारे में।
प्रधान मंत्री श्रम-योगी मानधन पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। इस योजना से पहले नेशनल पेंशन सिस्टम व अटल पेंशन योजना लोगों के लिए उपलब्ध थी। अटल पेंशन व श्रम-योगी मानधन योजना में तय पेंशन का प्रावधान है जिसमें सरकार की तरफ से गारंटी मिलती है। श्रम-योगी मानधन योजना अंसगठित क्षेत्र के लिए है।
प्रधान मंत्री श्रम-योगी मानधन
पीएम श्रम योगी मानधन पेंशन योजना अंसगठित क्षेत्र से जुड़ा कोई भी कामगर जिसकी आयु 40 साल से कम हो व किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ न ले रहा हो, वह इसका लाभ उठा सकता है। असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगर, घरों में कार्य करने वाले नौकर, ड्राइवर,रिक्शा चालक, निर्माण काम करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने का कार्य करने वाले कामगर इसका लाभ उठा सकते हैं।
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हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपये
सरकार इस स्कीम को लेने वाले को 3 हजार रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार व पेंशन लेने वाले एक समान अमाउंट पेंशन के लिए देंगे। आवेदन करने वाले आदमी के पास सेविंग बैंक एकाउंट व आधार कार्ड होना महत्वपूर्ण है। आदमी की आयु 18 वर्ष से कम व 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
जमा करने होंगे 55 रुपए
यदि कोई 18 वर्ष की आयु से इस स्कीम को प्रारम्भ करता है तो उसे हर माह 55 रुपए जमा करना होंगे। वहीं जो आदमी 40 वर्ष की आयु से इस स्कीम को प्रारम्भ करेगा उसे हर माह 200 रुपए जमा करना होंगे। 60 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना प्रारम्भ हो जाएगी।
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