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INDIAN RAILWAY RULE

अगर आप भी भारतीय रेल में करते है सफ़र, तो जान लीजिए रेलवे नियम!

अगर आप भी भारतीय रेल में सफर करते हैं, तो आपको रेल के नियमों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगर आपको रेलवे के नियमों के बारे में पता होगा तो रेलवे का कोई स्टाफ अधिकारी आपके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकेगा।

भारतीय रेल ने महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले कुछ सालों से काफी प्रयास किए हैं। इनमें महिला यात्रियों के लिए सुरक्षा, संरक्षा व सुविधा को बेहतर बनाना शामिल है। रेलवे बोर्ड ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई मोर्चे पर एक साथ काम करने का फैसला किया है।

ऐसे में टीटीई क्या करे:

भारतीय रेलवे के मैनुअल के अनुसार अकेले सफर कर रही महिला यात्री के पास टिकट नहीं होने के बाद भी टीटीई ट्रेन से उसे नीचे उतारने के लिए जोर जबरदस्ती नही कर सकते ।

RAILWAY

टीटीई को इस तरह की दिक्कत के लिए जिला मुख्यालय के स्टेशन पर कंट्रोल रूम को सूचित करना होता है, किस परिस्थिती में महिला सफ़र कर रही है।अगर मामला संदिग्ध लगता है, तो इसकी जानकारी जीआरपी को देते हैं, और फिर जीआरपी  महिला कांस्टेबल को इसकी जानकारी दी जाती है।

1989 में बना यह कानून अब सख्ती से होगा लागू :

भारत में रेलवे के लिए नियम कानून बनाने वाले रेल बोर्ड में तीन दशक पुराने इस कानून को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। रेलवे के इस कानून के बारे में रेलवे के स्टाफ को भी पता नहीं है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक अकेले सफर कर रही महिला यात्री को किसी भी स्टेशन पर उतार देने से अनहोनी की आशंका हो सकती है। अकेली महिला यात्रियों की सुरक्षा के हिसाब से साल 1989 में यह कानून बनाया गया था।

WOMAN PASSENGER

इसमें अकेली महिला यात्री की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने से लेकर कई उपाय किए जाने हैं। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि आरक्षित कोच में प्रतीक्षा सूची में नाम होने पर भी अकेली महिला को ट्रेन से नहीं निकाला जा सकता है। यदि अकेली महिला स्लीपर क्लास के टिकट पर एसी कोच में सफर कर रही है तो टीटीई उससे स्लीपर कोच में जाने के लिए अनुरोध कर सकता है।

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रेलवे के नियम के तेहत अगर किसी का रिजर्वेशन टिकेट है और दो स्टेशन तक वह अपनी सीट पर नही आता है तो भी टीटीई उसकी सीट किसी दुसरे को नही दे सकता अभी तक बिना टिकट यात्रा करने पर भरी जुर्माना व जुर्माना न देने पर जेल की सजा का प्रावधान थाजिसे अब IRCTC ने बदल कर नए नियम लागू कर दिए हैं।

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