Indian railways :
फेस्टिव सीजन में हर कोई अपने परिवार से मिलने घर जाता है खासकर वो लोग जो अपने परिवारों से दूर हैं, वे त्योहार के समय ट्रेनों के जरिये अपने घर जाते हैं। अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो सोशल मीडिया पर रेलवे द्वारा दी गई जानकारी को अनदेखा न करें।
पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार, ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी. उन्होंने ट्विट में लिखा, ट्रेन में पटाखे ले जाकर आप अपनी और दूसरों की जिंदगी को जोखिम में डाल सकते हैं।
By carrying firecrackers on trains, you carry the risk of life!
Carrying inflammable and explosive articles in a train is a punishable offense. #IndianRailways pic.twitter.com/uhR2yBVkeM— West Central Railway (@wc_railway) October 14, 2022
किन चीजों को ले जाना है मना:
भारतीय रेलवे ने सफर के दौरान कुछ चीजों को न ले जाने की चेतावनी दी है। ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर,स्टोव और माचिस आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते।
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दिवाली का त्योहार अगले हफ्ते है। ऐसे में दूर रह रहे लोग अपने बच्चों और परिवारजनों के लिए पटाखे ले जाते हैं। इसलिए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कुछ नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है।
नियम तोड़ने पर हो सकती है जेल:
अगर आप ये नियम तोड़ते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा आग की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए कोई ट्रेन में स्मोकिंग करता पकड़ा गया तो उसे 3 साल तक की जेल भी हो सकती है और साथ में हजार रुपए भी चुकाना पड़ सकता है, रेलवे परिसर में सिगरेट-बीड़ी पीना भी दंडनीय अपराध है।
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