खुद को देवी का अवतार बताने वालीं सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां के खिलाफ कार्रवाई के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कपूरथला के एसएसपी संदीप कुमार को नोटिस जारी किया है। अदालत में दाखिल एक अवमानना याचिका पर एसएसपी को यह नोटिस जारी किया गया है।
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को राधे मां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने य़ह आदेश फगवाड़ा के निवासी सुरेंद्र मित्तल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुंबई में रहने वाली राधे मां के खिलाफ एसएसपी कार्रवाई नहीं शुरू कर रहे। सुरेंद्र मित्तल ने कुछ महीने पहले राधे मां के खिलाफ पंजाब पुलिस को शिकायत दी थी कि राधे मां उसको रात को फोन करके परेशान करती है और डरा-धमका कर उसे अपने खिलाफ बोलने से रोकने की कोशिश कर रही है।
पंजाब पुलिस को अब इस मामले में हाईकोर्ट के सामने 13 नवंबर से पहले जवाब देना है।शिकायत में चार अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस सुरिंदर मित्तल के बयान दर्ज करा चुकी है। सुरिंदर ने फोन रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दी है। अब हाई कोर्ट ने मामले में राधे मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
खुद को देवी बताने वाली राधे मां कई बार सवालों के घेरे में आई है। राधे मां अपने भक्तों के लिए गाना गाने को लेकर, अपने भक्तों को आई लव यू कहने को लेकर और अपने भक्तों को नचाते हुए आर्शीवाद देने को लेकर और पुरुषों की गोदी में बैठने को लेकर पहले भी चर्चा में रही है।
अभी कुछ दिन पहले ही डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी रेप के आरोप में सजा हुई है। राम रहीम के बाद अब राधे मां पर भी कानून का शिकंजा कस सकता है।