लड़कियों को गोद लेकर उन्हें एक नया जीवन देना किसी भी लिहाज से एक बेहतरीन कदम है। लेकिन ईरान की संसद ने अजीबोगरीब विधेयक पेश किया है जिसमें गोद लेने वाले पिता को ही उस लड़की से विवाह करने की अनुमति दी गयी है। यही नहीं इस कानून के तहत 13 साल की लड़की से भी विवाह करने की अनुमति पिता को दी गयी है।
हालांकि इस कानून पर संसद में आखिरी मुहल लगनी बाकी है। लेकिन आपको यहां बताना चाहेंगे कि ईरान में लड़कियों को 13 साल की उम्र में विवाह करने की अनुमति है अगर उसके पिता इस बात की इजाजत देते हैं, वहीं लड़को को 15 वर्ष की आयु में विवाह करने की अनुमति है।
ईरान में जज की अनुमति से 13 साल की लड़की को भी विवाह करने की अनुमति है। वहीं मौजूदा समय में अपनी सौतेली बेटी से विवाह करने की इजाजत किसी भी अवस्था में नहीं है। ईरान में 2010 में 10 से 14 वर्ष की आयु मे 42000 बच्चों का विवाह हुआ था। यही नहीं अकेले तेहरान में 75 बच्चों की शादी करायी गयी थी जिनकी उम्र सिर्फ 10 वर्ष थी।
Source – One India