PAN-Aadhaar link:
अगर आपने अभी तक अपने PAN को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो इस महीने आखिरी मौका है। पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। अगर आपने अभी तक दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक नहीं कराया तो उसका पैन कार्ड एक अप्रैल, 2023 से इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल, 2023 से आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है।
विभाग ने शनिवार को जारी एक पब्लिक एडवाइजरी में कहा कि अब इसमें देर मत कीजिए, आज ही पैन को आधार से लिंक कराएं। ऐसा करना जरूरी है। डिपार्टमेंट ने कहा है कि पैन को आधार से लिंक नहीं करने वाले पैन कार्डधारकों को इनकम टैक्स कानून के तहत नतीजे भुगतने होंगे। आप इस कार्ड को कहीं भी उपयोग नहीं कर पाएंगे।
इन लोगों को मिलेगी छूट:
कुछ लोगों को इसमें छूट दी गई है। इस कैटगरी में असम, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय के लोग, नॉन रेजिडेंट, 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोग और विदेशी नागरिक शामिल हैं। सीबीडीटी के एक सर्कुलर के मुताबिक अगर किसी का पैन निष्क्रिय होता है तो उसे आईटी कानून के तहत नतीजे भुगतने होंगे।
पैन कार्ड का use कहाँ होता है:
अभी कई तरह के कामों के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने, बड़ी कीमत का बीमा कराने, कार या बड़ी गाड़ी खरीदने या बेचने, महंगी ज्वैलरी खरीदने,, बैंक अकाउंट खुलवाने, एफडी या डिपॉजिट अकाउंट खुलवाने, क्रेडिट कार्ड या बैंक लोन लेने, शेयर बाजार में निवेश करने, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने और विदेशी मुद्रा खरीदने जैसे कई कामों के लिए पैन की जरूरत पड़ती है। विदेश जाने के लिए वीजा लेने के लिए भी पैन कार्ड नंबर की जरूरत पड़ सकती है।
पैन को आधार से online और offline लिंक कैसे करें?
- वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
- सबसे ऊपर ‘Quick links’ हेड में जाकर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक कीजिए।
- इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।
- इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक होगा जिस पर लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए।
- जहां पैन नंबर, आधार संख्या और अन्य आवश्यक विवरण जैसे आपके नाम को दर्ज करने की आवश्यकता है।
आप नजदीकी पैन सेवा केंद्र या आधार सेवा केंद्र CSC Center पर जाकर अपने पैन को आधार से ऑफलाइन भी लिंक कर सकते हैं।