PMAY-G में महिलाओं के लिए विशेष मंजूरी
PMAY-G के तहत अविवाहित/तलाकशुदा व्यक्ति/विधुर/ट्रांसजेंडर के मामले को छोड़कर, घर का आवंटन महिलाओं के नाम पर या संयुक्त रूप से यानी पति तथा पत्नी दोनों के नाम पर किया जाएगा, यह बात तय कर दी गई है।
ये जानकारी 21 मार्च, 2023 को लोकसभा में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा लिखित उत्तर के माध्यम से दी गई थी।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAYG) के तहत, आवेदक को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
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कच्ची दीवार वाले घर में रहने वाला परिवार या बेघर परिवार।
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ऐसा परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक का कोई साक्षर पुरुष नहीं है।
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ऐसा घर जिसमें 16-59 की उम्र के बीच का कोई पुरुष नहीं है।
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ऐसा घर जिसमें कोई असक्षम वयस्क और विकलांग वयस्क है।
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भूमिहीन मजदूर जो नैमित्तिक श्रम से अपनी आय प्राप्त करते हैं।
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अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य।
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वो शर्तें जिनकी वजह से लाभार्थी को PMAYG सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है?
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यदि किसी व्यक्ति के पास मोटर चालित वाहन, दुपहिया, तिपहिया व कृषि उपकरण पाया जाता है।
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यदि व्यक्ति के पास 50,000 रुपये के बराबर या उससे अधिक की सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) है।
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परिवार का कोई सदस्य जो सरकारी नौकरी में हो और प्रति माह 10,000 रुपये से अधिक कमाता हो।
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ऐसा व्यक्ति जो संपत्ति कर का भुगतान करता हो।
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उसके पास रेफ्रिजरेटर या लैंडलाइन फोन कनेक्शन हो।
PMAY ग्रामीण योजना (PMAY Gramin Scheme) हेतु आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आपका नाम PMAY Gramin list में नहीं है, तो आप बहुत आसानी से आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
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आधार कार्ड
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SBM ग्रामीण (स्वच्छ भारत मिशन) पंजीकरण संख्या
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मनरेगा में पंजीकृत लाभार्थी का जॉब कार्ड नंबर
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लाभार्थी की ओर से आधार का इस्तेमाल करने हेतु सहमति पत्र
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बैंक खाता संख्या और लाभार्थी के अन्य आवश्यक बैंकिंग विवरण।