चुनावी बांड पारदर्शी राजनीतिक फंडिंग की सुविधा के लिए 2018 में भारत सरकार द्वारा पेश किया गया एक वित्तीय साधन है। इस प्रणाली का उद्देश्य अधिक जवाबदेही लाना और चुनावों में काले धन के प्रभाव को कम करना था। हालाँकि, चुनावी बांड की अवधारणा शुरुआत से ही बहस और विवाद का विषय रही है। इस लेख में, हम चुनावी बांड के विवरण, प्रणाली कैसे काम करती है, इससे किसे लाभ हुआ, और अदालत ने अंततः इसे क्यों रद्द कर दिया, के बारे में विस्तार से जानेंगे।
चुनावी बॉन्ड को समझना
चुनावी बॉन्ड वचन पत्र के समान होते हैं जिन्हें व्यक्तियों या संगठनों द्वारा अधिकृत बैंकों से खरीदा जा सकता है। फिर इन बांडों को उनकी पसंद के राजनीतिक दलों को दान किया जा सकता है। चुनावी बांड की मुख्य विशेषता यह है कि दानकर्ता की पहचान गुमनाम रहती है, जिससे गोपनीयता सुनिश्चित होती है।
चुनावी बॉन्ड इस प्रणाली को नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था, जिसका अक्सर हिसाब नहीं दिया जाता था और इससे राजनीतिक फंडिंग प्रक्रिया में भ्रष्टाचार होता था। सरकार का मानना था कि चुनावी बॉन्ड से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और चुनावों में काले धन का प्रवाह कम होगा।
चुनावी बॉन्ड प्रणाली कैसे काम करती है?
चुनावी बॉन्ड की खरीद और मोचन के लिए प्रणाली में एक विशिष्ट प्रक्रिया थी:
- खरीदना: चुनावी बॉन्ड अधिकृत बैंकों से निर्दिष्ट मूल्यवर्ग में खरीद के लिए उपलब्ध थे। बॉन्ड भारत के किसी भी नागरिक या भारत में पंजीकृत कॉर्पोरेट इकाई द्वारा खरीदा जा सकता है।
- दान: खरीदे गए बॉन्ड किसी भी योग्य राजनीतिक दल को दान किए जा सकते हैं। केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत पंजीकृत और हालिया आम चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दल ही चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र थे।
- पाप मुक्ति: राजनीतिक दल एक निश्चित समय सीमा के भीतर चुनावी बॉन्ड भुना सकते हैं। बॉन्ड केवल राजनीतिक दल के निर्दिष्ट बैंक खाते में ही भुनाए जा सकते हैं।
पूरी प्रक्रिया को दाता की गुमनामी बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जबकि यह सुनिश्चित किया गया था कि राजनीतिक दलों को एक पारदर्शी तंत्र के माध्यम से वैध धन प्राप्त हो।
चुनावी बॉन्ड से किसे फायदा हुआ?
चुनावी बॉन्ड इस प्रणाली का उद्देश्य राजनीतिक दलों और दानदाताओं दोनों को लाभ पहुंचाना था। इसमें शामिल प्रत्येक पक्ष को कैसे लाभ हुआ, इस पर बारीकी से नजर डालें:
राजनीतिक दल
राजनीतिक दल इसके प्राथमिक लाभार्थी थे चुनावी बॉन्ड प्रणाली। चुनावी बॉन्ड की शुरूआत ने उन्हें चुनाव अभियानों के लिए धन प्राप्त करने के लिए एक कानूनी और पारदर्शी चैनल प्रदान किया। बॉन्ड ने पार्टियों को अपने फंडिंग स्रोतों में विविधता लाने और नकद दान पर उनकी निर्भरता को कम करने की अनुमति दी, जिसमें अक्सर पारदर्शिता का अभाव था।
इसके अलावा, राजनीतिक दल इसका उपयोग कर सकते हैं चुनावी बॉन्ड ऐसे व्यक्तियों या संगठनों से दान आकर्षित करने की प्रणाली जो गुमनाम रहना पसंद करते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से उन दानदाताओं के लिए आकर्षक थी, जिन्हें अपनी राजनीतिक संबद्धता के कारण प्रतिक्रिया या प्रभाव का डर था।
दाताओं को फायदा
दानदाताओं, दोनों व्यक्तियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं को भी इससे लाभ हुआ चुनावी बॉन्ड प्रणाली। सिस्टम द्वारा प्रदान की गई गुमनामी ने दानदाताओं को उनकी पहचान उजागर होने के डर के बिना राजनीतिक दलों को योगदान देने की अनुमति दी। यह सुविधा उन कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी जो हितों के किसी भी संभावित टकराव या नकारात्मक प्रचार से बचना चाहते थे।
इसके अतिरिक्त, चुनावी बॉन्ड प्रणाली ने राजनीतिक दान के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि धन का हिसाब-किताब और पारदर्शिता हो। इससे दानदाताओं को व्यवस्था में विश्वास आया और वे राजनीतिक दलों में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित हुए।
कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड क्यों रद्द किये?
चुनावी बॉन्ड की शुरूआत के पीछे के इरादों के बावजूद, प्रणाली को महत्वपूर्ण आलोचना और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अप्रैल 2019 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई की। अंततः अदालत ने इसके कई प्रावधानों को रद्द कर दिया चुनावी बॉन्ड योजना। अदालत के फैसले के पीछे प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:
पारदर्शिता की कमी
चुनावी बॉन्ड के आलोचकों द्वारा उठाई गई प्राथमिक चिंताओं में से एक प्रणाली में पारदर्शिता की कमी थी। दानदाताओं को प्रदान की गई गुमनामी के कारण राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त धन के स्रोत का पता लगाना कठिन हो गया। पारदर्शिता की इस कमी ने संभावित भ्रष्टाचार और चुनावों में काले धन के प्रभाव के बारे में चिंताएँ बढ़ा दीं।
अदालत ने कहा कि चुनावी बॉन्ड इस प्रणाली ने राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता के सिद्धांत को कमजोर कर दिया है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।
असमान खेल का मैदान
की एक और महत्वपूर्ण आलोचना चुनावी बॉन्ड व्यवस्था यह थी कि इसने राजनीतिक दलों के लिए एक असमान खेल का मैदान तैयार किया। केवल तभी से हाल के आम चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल करने वाली पंजीकृत पार्टियाँ पात्र थीं चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने से छोटे दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को नुकसान हुआ।
अदालत ने कहा कि प्रणाली ने स्थापित राजनीतिक दलों का पक्ष लिया और छोटे दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए उनके अभियानों के लिए धन प्राप्त करने के अवसरों को सीमित कर दिया।
लोकतंत्र पर प्रभाव
अदालत ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर चुनावी बॉन्ड के प्रभाव पर भी चिंता व्यक्त की। यह देखा गया कि यह प्रणाली कुछ धनी व्यक्तियों या कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा राजनीतिक फंडिंग के एकाधिकार को जन्म दे सकती है। कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में धन का यह संकेंद्रण समानता और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है।
सारांश
भारत में चुनावी बॉन्ड को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के साधन के रूप में पेश किया गया था। इस प्रणाली ने व्यक्तियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं को गुमनाम रहते हुए बांड खरीदने और पात्र राजनीतिक दलों को दान करने की अनुमति दी। चुनावी बॉन्ड इस प्रणाली का उद्देश्य राजनीतिक दलों को फंडिंग के लिए एक कानूनी और पारदर्शी चैनल प्रदान करके उन्हें लाभ पहुंचाना है, जबकि दानकर्ता प्रकटीकरण के डर के बिना योगदान कर सकते हैं।
हालाँकि, अदालत ने इसके कई प्रावधानों को रद्द कर दिया चुनावी बॉन्ड पारदर्शिता, असमान खेल मैदान और लोकतंत्र पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंताओं के कारण योजना। व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी के कारण चुनावों में भ्रष्टाचार और काले धन के प्रभाव को लेकर चिंताएँ बढ़ गईं। अदालत ने यह भी कहा कि प्रणाली स्थापित राजनीतिक दलों का पक्ष लेती है, जिससे छोटे दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए अवसर सीमित हो जाते हैं।
जबकि चुनावी बॉन्ड की अवधारणा का उद्देश्य बेहिसाब राजनीतिक फंडिंग के मुद्दे को संबोधित करना था, अदालत का निर्णय भारत में निष्पक्ष और न्यायसंगत राजनीतिक वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक व्यापक और पारदर्शी तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
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