RBI ने एक और Co-operative Bank पर प्रतिबंध लगाए हैं। RBI ने गुना के Garha Co-operative Bank Ltd पर 24 फरवरी के कामकाज बंद होने के बाद प्रतिबंधों को लागू करने का आदेश दिया है। RBI के आदेशानुसार बैंक का प्रबंधन रिजर्व बैंक की बिना लिखित मंजूरी के किसी भी तरह की अनुमति नहीं दे सकता। न ही कोई नया Loan जारी कर सकता है न ही कोई Loan Renew कर सकता है।
Garha Co-operative Bank का प्रबंधन कोई नया निवेश नहीं कर सकता और किसी भी तरह के डिपॉजिट्स लेने पर भी रोक लगा दी गई है। रिजर्व बैंक के बिना आदेश तक बैंक प्रबंधन न तो किसी संपत्ति को बेच सकता है और न ट्रांसफर कर सकता है। बैंक पर यह प्रतिबंध 24 फरवरी 2021 के कामकाज बंद होने के बाद से शुरुआती 6 महीने तक लागू रहेंगे, जिनकी समीक्षा भी की जाएगी।
RBI का कहना है कि हमने बैंक पर प्रतिबंध सिर्फ जांच के उद्देश्य से लगाया है। बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है, इसलिए ग्राहक निश्चिंत रहें। उनका पैसा पूरी तरह से बैंक में सुरक्षित है। बैंक इन प्रतिबंधों के साथ भी कामकाज करता रहेगा, जबतक इसकी वित्तीय स्थिति सुधर नहीं जाती। रिजर्व बैंक वक्त आने पर इन प्रतिबंधों में बदलाव करेगा।
RBI के अनुसार खाताधारक 50,000 रुपये तक निकाल पाएंगे
Garha Co-operative Bank की मौजूदा वित्तीय हालत को देखते हुए रिजर्व बैंक ने जमाकर्ताओं के लिए 50,000 रुपये की निकासी सीमा भी तय कर दी है। सभी बचत खातों, कंरट खातों या दूसरे किसी भी तरह के खातों से 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाला जा सकता है। हालांकि रिजर्व बैंक ने भरोसा दिया है कि बैंक के 99.40 परसेंट डिपॉजिटर्स का पैसा पूरी तरह DICGC इंश्योरेंस स्कीम के तहत सुरक्षित है।
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